Arvind Kejriwal : दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइंया दोनों ने केजरीवाल को जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में उन्हें ये जमानत दी है. इससे पहले केजरीवाल को ईडी से जुड़े केस में भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं. पहली जमानत याचिका और दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी गई थी.
ED के केस में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है जबकि यह मामला CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा था. ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. वहीं, अब सीबीआई केस में भी सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को जमानत दे दी है. ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
सुप्रीम कोर्ट पांच सितंबर को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 सितंबर को सुरक्षित रखा था. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.