ITR Penalty Fee: अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है और डेडलाइन के बाद फाइल किया है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि सरकार ने इस पर शानदार कमाई कर डाली है। आयकर विभाग की ओर से आई नई जानकारी के मुताबिक, डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स से सरकार ने मोटी रकम जुटाई है, और यह आंकड़े आपको चौंका सकते हैं।
डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइलिंग: आंकड़े और रुझान
आयकर विभाग ने 31 जुलाई 2024 को आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि घोषित की थी। इस तिथि तक 7.28 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न दाखिल किया था। हालांकि, बहुत सारे टैक्सपेयर्स किसी कारणवश समय सीमा के भीतर अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए और अब डेडलाइन के बाद बिलेटेड आईटीआर दाखिल कर रहे हैं।
विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 अगस्त से 22 अगस्त 2024 के बीच कुल 13.94 लाख आईटीआर फाइल किए गए हैं। हालांकि, विभाग ने इन आईटीआर की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जिससे यह पता नहीं चलता कि इनमें से कितने आईटीआर ऐसे हैं जिनकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर या 30 नवंबर है।
लेट आईटीआर पर पेनाल्टी
नियमों के अनुसार, अगर आप डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। यह पेनाल्टी आपकी टैक्स लायबिलिटी पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर, लेट आईटीआर पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, 5 लाख रुपये तक की टैक्स लायबिलिटी वाले छोटे करदाताओं के लिए यह जुर्माना केवल 1,000 रुपये होता है।
बता दें कि सामान्य आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास 31 दिसंबर तक का समय होता है, लेकिन इस अवधि में भी पेनाल्टी का भुगतान करना होता है।
सरकार की कमाई का अनुमान
इकोनॉमिक टाइम्स ने अनुमान लगाने की कोशिश की है कि सरकार ने पेनाल्टी से कितनी कमाई की है। उनके अनुमान के अनुसार, यदि 13.94 लाख आईटीआर फाइल करने वालों में से 50% ने डेडलाइन के बाद आईटीआर दाखिल किया है, तो सरकार को देरी से आईटीआर फाइल करने पर पेनाल्टी के रूप में 3,48,74,72,500 रुपये की कमाई होने का अनुमान है। अगर देरी से आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या इससे अधिक होती है, तो पेनाल्टी की राशि भी बढ़ सकती है।
निष्कर्ष
समझा जा सकता है कि आयकर रिटर्न की डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स से सरकार ने एक बड़ी राशि इकट्ठी की है। अगर आपने भी डेडलाइन के बाद अपना आईटीआर फाइल किया है, तो आपको यह समझना होगा कि इसके साथ जुड़ी पेनाल्टी सरकार की खजाने में अतिरिक्त राशि जोड़ रही है। इस स्थिति से बचने के लिए हमेशा समय पर आईटीआर फाइल करना सबसे बेहतर तरीका है।