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GRAP 3 in Delhi-NCR:दिल्ली-NCR में GRAP 3 लागू, किन-किन चीजों पर अब लग जाएगी रोक

GRAP 3 in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' हो गया है. इसी को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप का लेवल-3 लागू कर दिया है. अब

GRAP 3 in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। पिछले दो दिनों से क्षेत्र में घना धुंध छाया हुआ है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है और विजिबिलिटी कम हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने वायु गुणवत्ता में गिरावट के मद्देनजर गुरुवार को GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चरण 3) लागू कर दिया है, जिसके तहत कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस धुंध के चलते लोगों को खांसी, आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और डॉक्टरों के यहां मरीजों की भीड़ लगी हुई है।

GRAP-3 लागू होने के बाद क्या-क्या होगा प्रतिबंधित?

GRAP-3 के लागू होने के साथ ही दिल्ली-NCR में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। ये पाबंदियां 15 नवंबर सुबह 8 बजे से अगले आदेश तक जारी रहेंगी। आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी गतिविधियों पर रोक लगी है:

  1. नए निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक: निर्माण कार्य, ड्रिलिंग, बोरिंग, पाइलिंग, ओपन ट्रेंच सिस्टम, सीवर लाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक केबल डालने का काम पूरी तरह से बंद रहेगा।
  2. ईंट-भट्ठे और स्टोन क्रशर बंद: क्षेत्र के सभी ईंट-भट्ठे, स्टोन क्रशर और खनन से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
  3. गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध: BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाले वाहन दिल्ली और आसपास के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) में नहीं चल सकेंगे।
  4. प्राथमिक स्कूलों की ऑनलाइन क्लास: दिल्ली के सरकारी प्राथमिक स्कूलों (कक्षा-5 तक) के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सिफारिश की गई है।
  5. सड़कों पर पानी का छिड़काव: प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर तेजी से पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे धूल कणों को नियंत्रित किया जा सके।
  6. कच्ची सड़कों पर गाड़ियों पर रोक: कच्ची सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा, और मलबे का ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से रोक दिया गया है।

GRAP-3 क्या है?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया उपायों का एक समूह है। GRAP का तीसरा चरण तब सक्रिय किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाता है, जो कि 401-450 के बीच होता है। इस स्थिति में निर्माण और तोड़फोड़ जैसे कामों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं।

दिल्ली का AQI 428 तक पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार सुबह नौ बजे दिल्ली का AQI 428 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण 30.34% स्थानीय स्रोतों को और 34.97% प्रदूषण को NCR और NCR के बाहर के क्षेत्रों के योगदान के कारण माना गया है।

मौसम में बदलाव से स्थिति में सुधार की उम्मीद

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि शांत हवाओं और कम तापमान के कारण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। हालांकि, शुक्रवार और शनिवार के बीच हवा की गति के बढ़ने की संभावना है, जो प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी ला सकती है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में थोड़ी राहत का अनुमान जताया है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ा

दिल्ली-NCR में प्रदूषण से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचाया जा सके। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को चार चरणों में बांटा गया है। ‘खराब’ (AQI 201-300), ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400), ‘गंभीर’ (AQI 401-450), और ‘बेहद गंभीर’ (450 से अधिक) के लिए उपायों का प्रावधान GRAP के अंतर्गत किया गया है। GRAP-3 के लागू होने से प्रदूषण नियंत्रण में कुछ हद तक मदद मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य पर बढ़ता प्रभाव

प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इस समय डॉक्टरों के पास खांसी, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए सभी नागरिकों से सतर्क रहने और मास्क पहनने का आग्रह किया जा रहा है।

ग्रैप-3 के तहत लगाए गए इन प्रतिबंधों के चलते उम्मीद है कि प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम हो सकेगा और दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत मिल सकेगी।

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