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CM Arvind Kejriwal:ईडी ने भेजा सीएम केजरीवाल को 8वां समन, इस दिन पूछताछ के लिए बुलाया

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठंवा समन भेजा है। इससे पहले सातवीं बार ईडी के समन पर केजरीवाल पेश नहीं हुए थे।

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आठंवा समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को चार मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी कुछ दिन पहले ही ईडी ने केजरीवाल को सातवीं बार समन भेजकर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं गए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है। ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 

आप ने किया था ये दावा

इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि केजरीवाल को अगले 3-4 दिन में ईडी गिरफ्तार कर लेगी। उन पर इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आप इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होगी।

कोर्ट आदेश देगी तो ईडी के समक्ष पेश होउंगाः केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से मनी लांड्रिंग के मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने कहा कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह ईडी के समक्ष पेश होंगे। यह सातवीं बार है, जब केजरीवाल ईडी के समन पर जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को सातवां समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। 

16 मार्च को होगी सुनवाई

आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेताओं के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल पूरा होने पर सोमवार को राजघाट पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये समन उन्हें विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ छोड़ने के लिए दबाव डालने का एक ‘‘औजार’’ है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन के घटकों दलों से नाता नहीं तोड़ेगी। समन पर केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। आप संयोजक ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार और ईडी को अदालत पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने खुद इस मामले में अदालत का रुख किया है और उन्हें अब अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। 

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