Uniform Civil Code: उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि सीएम धामी के आवास पर हुई बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बिल को मंजूरी मिल गई है। कई दिनों से इसे लेकर चर्चा हो रही थी। बता दें कि आज शाम 6 बजे सीएम आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक सीएम धामी सहित कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई। साथ ही इस बैठक में पांच फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हुई।
UCC कानून में क्या है?
उत्तराखंड में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने UCC की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की है। इस ड्राफ्ट में एक ऐसे कानून को बनाने की बात है जो शादी, तलाक, संपत्ति, जाति से संबंधित मामलों में सभी धर्मों पर एक समान लागू होगा। मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी गयी थी।
5 फरवरी से शुरू हो रहा विधानसभा का विशेष सत्र
उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने UCC पर विधेयक पारित कराने के लिए 5 फरवरी से उत्तराखंड राज्य विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले इस मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा भी की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना धामी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
सभी नागरिकों के लिए समान कानून का प्रस्ताव
यूसीसी राज्य में जाति और धर्म के बावजूद सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है. यह सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा.
उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का पारित होना 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए एक प्रमुख वादे की पूर्ति का प्रतीक होगा.