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Arvind Kejriwal News:केजरीवाल को बड़ा झटका, 3 दिन की CBI रिमांड पर भेजे गए, आज सुबह हुई थी गिरफ्तारी

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए पत्नी सुनीता ने कहा, "20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. लेकिन तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया. फिर अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में

Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी और अब सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मांगी थी। जिस पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। 

29 जून को कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों के बाद कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को 29 जून को शाम सात बजे से पहले कोर्ट में पेश करे।

सुनीता केजरीवाल ने क्या कहा?

पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी बयान सामने आया है। सुनीता ने कहा कि 20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत ED ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन CBI ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ़्तार कर लिया। सुनीता ने आरोप लगाया कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।

ये तानाशाही और इमरजेंसीः सुनीता केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को तिहाड़ केंद्रीय कारागार से अदालत में पेश किया गया था. केजरीवाल दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में जेल में हैं. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है.

इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. लेकिन तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया. फिर अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाए. ये कानून नहीं है बल्कि ये तानाशाही है, इमरजेंसी है.

सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में वापस ली याचिका

सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को वापस ले लिया. न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी. केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे. सिंघवी ने पीठ को बताया कि घटनाक्रम हर दिन नया आकार ले रहा है और अब केजरीवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया है.

हाई कोर्ट ने 25 जून को दिए आदेश में निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक बरकरार रखी. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दिया है जिसे रिकॉर्ड में लिया जा सकता है. पीठ ने दलीलों को सुना और केजरीवाल को अपील दायर करने की छूट दे दी.

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को उन्हें नियमित जमानत दी थी. दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से इसकी जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद इसे 2022 में रद्द कर दिया गया था.

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