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Us Presidential Election:170 साल का इतिहास... मंगलवार को ही US में क्यों होता है चुनाव?

Us Presidential Election: अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. गौर करने वाली बात ये है कि अमेरिका में चुनाव हमेशा नवंबर के पहले

Us Presidential Election: अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जहां मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगा। कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो वह अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी, जबकि ट्रंप जीतने पर दूसरी बार इस पद पर काबिज होंगे। इस चुनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की खास बात यह है कि यह हमेशा नवंबर के पहले मंगलवार को होता है, और यह परंपरा 170 साल से चली आ रही है।

2024 के बाद, 2028 में 7 नवंबर को और 2032 में 2 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी। अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति चुना जाता है, और यह प्रक्रिया नवंबर के पहले मंगलवार को ही होती है।

मंगलवार को वोटिंग का इतिहास

23 जनवरी 1845 में, अमेरिकी कांग्रेस ने एक अधिनियम पारित किया, जिसमें नवंबर के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक चुनने का नियम बनाया गया। इससे पहले, नागरिकों को वोट डालने के लिए 34 दिनों का समय मिलता था, जो दिसंबर के पहले बुधवार तक चलता था। राज्यों के चुनाव परिणाम अन्य राज्यों के मतदाताओं को प्रभावित न करें, इसके लिए एक निश्चित तारीख तय की गई।

चुनाव के लिए मंगलवार इसलिए चुना गया, क्योंकि उस समय अमेरिका में ज्यादातर लोग किसान थे, जिन्हें मतदान के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। रविवार चर्च जाने का दिन था, और बुधवार किसानों के लिए बाजार का दिन था। इसलिए, मंगलवार को वोटिंग का दिन तय किया गया, ताकि लोग सोमवार को यात्रा कर सकें और मंगलवार को मतदान।

नवंबर का चुनावी महत्व

नवंबर में चुनाव कराने का कारण कृषि संस्कृति से जुड़ा है। वसंत और गर्मियों में किसान खेतों में व्यस्त रहते थे, जबकि नवंबर की शुरुआत में उनकी फसल कटाई पूरी हो चुकी होती थी। इस वजह से यह समय सबसे उपयुक्त माना गया, ताकि किसान बिना किसी बाधा के चुनाव में भाग ले सकें।

अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया

अमेरिकी चुनाव में, नागरिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए सीधे मतदान नहीं करते। वे निर्वाचकों के एक समूह के लिए वोट डालते हैं, जिन्हें बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने का अधिकार होता है। चुनाव के दौरान, हर नागरिक अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार और उनके उपराष्ट्रपति साथी के लिए मतदान करता है।

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