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NEET UG 2024:सीबीआई जांच की मांग पर NTA को जारी किया SC ने नोटिस, 8 जुलाई को होगी सुनवाई

NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में आज NEET से जुड़ी उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिनमें इस परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

NEET UG 2024: NEET परीक्षा को लेकर छात्रों के अंदर बढ़ते रोष के बीच इस मामले की सुनवाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फ़िलहाल इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एनटीए को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब NEET परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसिलिंग  पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।

सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत 

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग पर किसी भी तरह का आदेश फिलहाल नहीं दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेन्टर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडो का भी ज़िक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे  राज्यों के छात्रों ने NEET का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेन्टर को चुना। इन छात्रों ने NEET क्लियर करने और गोधरा में एक ख़ास सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।

1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा का आदेश हमने नहीं दिया: SC

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का आदेश अदालत ने नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसे रद्द करने की बात कही और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए।  याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज ही सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश दे सकते है क्या?नही न.. । अदालत ने सीबीआई जांच पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं एक याचिकाकर्ता ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआइआर का मुद्दा उठाया। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी।

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