Electoral Bonds Case: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने आज यानी मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल चुनाव आयोग (EC) को सौंपी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सोमवार को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया था कि SBI 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट के इस आदेश के मुताबिक, एसबीआई ने मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा है।
EC अब अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा डेटा
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई की ओर से शेयर की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। ऐसे में एसबीआई द्वारा भेजे गए डेटा को अब चुनाव आयोग को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बेंच ने एसबीआई को नोटिस देते हुए कहा कि यदि बैंक उसके निर्देशों और समयसीमा का पालन करने में नाकाम रहता है, तो कोर्ट अपने 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।
कोर्ट ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को कर दिया था रद्द
बता दें कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड की डिटेल का खुलासा करने के लिए समयसीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने की अपील की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने सोमवार को एसबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया और मंगलवार शाम कामकाजी घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सारी डिटेल देने सौंपने का आदेश दिया।