Paytm Payments Bank: फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. भले ही रिजर्व बैंक ने पेटीएम को 15 दिन की मोहलत दे दी है, लेकिन बावजूद इसके कंपनी के ऊपर ED शिकंजा लगातार बना हुआ है. वहीं, अब पेटीएम मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है. बता दें, पेटीएम पेमेंट बैंक के एक बड़े अफसर के घर और ठिकानों पर सीबीआई ने रेड डाली है. सीबीआई ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक के ठिकानों पर तलाशी ली है.
पेटीएम पेमेंट बैंक के स्वतंत्र निदेशक हैं अभिषके
अभिषेक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एक स्वतंत्र निदेशक हैं. कहा जाता है कि उन्होंने ही DIPP के सचिव रहते सेबी के साथ पेटीएम की मूल कंपनी, वन 97 कम्युनिकेशंस के आईपीओ को आगे बढ़ाया था. रमेश अभिषेक के खिलाफ कथित रूप से दर्ज की गई एफआईआर को सार्वजनिक नहीं किया गया है. ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि उनपर क्या आरोप लगाए गए हैं और किन आरोपों में रेड्स की गई है.
रमेश अभिषेक बिहार कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह 2019 में रिटायर हुए थे. अभिषेक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) से रिटायर होने के बाद एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले का लोकपाल ने खुलासा किया है.
15 मार्च तक बढ़ी डेडलाइन
पिछले महीने, आरबीआई ने पेटीएम की सहायक कंपनी को आगामी 29 फरवरी से अपने संचालित वॉलेट या खातों में आगे जमा, टॉप-अप या क्रेडिट लेनदेन स्वीकार करने से रोक दिया था.
हालांकि, इस बीच पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेवाओं की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है. मसलन, ग्राहक 15 मार्च, 2024 तक जमा, क्रेडिट लेनदेन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बना सकते हैं.