Gold-Silver:जानिए आप कितना सोना घर में रख सकते हैं आप, क्या कहता है कानून?

08:02 AM May 30, 2024 | zoomnews.in

Gold-Silver: सोने ने जिस तरह से बीते कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न दिया है, तब से ये लोगों के बीच निवेश की पहली पसंद बनता जा रहा है. भारत में तो प्राचीन काल से सोना निवेश का सबसे आसान ऑप्शन रहा है. लेकिन क्या आप जितना मर्जी चाहें उतना सोना अपने घर में रख सकते हैं या इससे जुड़ी कोई लिमिट है और उससे जुड़ा कोई कानून है? भारत में अधिकतर लोग घर में सोना रखना पसंद करते हैं, तो वहीं कई लोग बैंक के लॉकर में भी अपनी गोल्ड ज्वैलरी को सेफ रखते हैं. ऐसे में सरकार ने भी गोल्ड रखने की लिमिट को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. इनके बारे में जान लेना ही बेहत है.

क्या है गोल्ड रखने की लिमिट?

सबसे पहले आपको बता दें कि देश में किसी व्यक्ति के सोना रखने की कोई लिमिट तय नहीं है. कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना सोना अपने घर में रख सकता है. बशर्ते कि वह ये बताने में सक्षम हो कि उस सोने को खरीदने के लिए उसके पास पैसा कहां से आया.

आयकर कानून के तहत अगर आयकर अधिकारी आपसे आय के ब्योरे की जानकारी मांगते हैं, या आपकी सोने या अन्य संपत्तियों के लिए आए पैसे की जानकारी मांगते हैं, तब आपको उनकी पूरी जानकारी देती है.

क्या सोना खरीदने पर लगता है इनकम टैक्स?

सोने की खरीद पर 3 प्रतिशत जीएसटी तो देश में पहले से लगता है, लेकिन आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक आप अपनी घोषित आय से जितना चाहें उतना सोना खरीद सकते हैं. इस पर आपको कोई अलग से कोई कर चुकाने की जरूरत नहीं होती है. आपको अपनी टैक्स स्लैब के मुताबिक ही आयकर चुकाना होता है.

हां अगर आपको अपने पुरखों से सोना मिला है, या ये आपकी उचित सेविंग के बराबर है तब भी इसे कर से छूट मिल सकती है. इस तरह जमा किए गए सोने पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है.

बिना प्रूफ इतना सोना रख सकते हैं घर पर

सीबीडीटी के नियमानुसार एक विवाहित महिला करीब 500 ग्राम सोना बिना किसी प्रूफ के अपने घर पर रख सकती है. वहीं अविवाहित महिला के लिए ये लिमिट 250 ग्राम है. जबकि पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना ही बिना प्रूफ अपने पास रख सकते हैं.