Delhi Pollution Level:आज से दिल्ली-NCR में GRAP फेज-2 लागू, जानिए और किन चीजों पर है प्रतिबंध

11:40 AM Oct 22, 2024 | zoomnews.in

Delhi Pollution Level: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। मंगलवार को दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 370 के पार पहुंच गया। वहीं, जहांगीरपुरी में AQI 360 और शादीपुर में 350 से ऊपर दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने मंगलवार से दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का फेज-2 लागू कर दिया है। इस योजना के तहत कई कड़े उपाय किए गए हैं ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

आज से इन चीजों पर प्रतिबंध

मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, कोयले से चलने वाले तंदूरों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान भी फिर से शुरू किया है, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन चालकों से इंजन बंद करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा, दिल्ली में गाड़ियों की मूवमेंट को कम करने के लिए पार्किंग फीस भी बढ़ा दी गई है।

जहरीली हवा के कारण सख्त फैसले

दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए GRAP का फेज-2 लागू किया गया है। CPCB के एक बयान में कहा गया है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोयले और जलाऊ लकड़ी का उपयोग बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही, डीजल जनरेटर सेट्स का भी उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। पार्किंग शुल्क में वृद्धि कर गाड़ियों के उपयोग को कम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।

GRAP के तहत सख्ती से कार्रवाई का आह्वान

दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए GRAP की संचालन उप-समिति ने पूरे क्षेत्र में 11-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की बात कही है। सभी संबंधित एजेंसियों से फेज-2 के तहत दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। GRAP के पहले से लागू फेज-1 के प्रावधान भी जारी रहेंगे।

GRAP फेज-1 पहले से लागू

GRAP का फेज-1 पहले से ही दिल्ली-NCR में लागू है, जिसमें वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार लाने के लिए प्रारंभिक उपाय किए गए थे। अब, फेज-2 के लागू होने के बाद, इन उपायों को और भी कड़ा कर दिया गया है ताकि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों से लोगों को बचाया जा सके। संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे सख्त निगरानी रखें और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

इन सेवाओं को मिली छूट

हालांकि, GRAP फेज-2 के तहत कुछ सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है। आपातकालीन और आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सा सेवाएं, रेलवे, मेट्रो और MRTS सेवाएं, हवाई अड्डे, और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल आदि इससे प्रभावित नहीं होंगे। इन सेवाओं को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए छूट दी गई है, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

निष्कर्ष

दिल्ली-NCR की जहरीली होती हवा को नियंत्रित करने के लिए GRAP फेज-2 का लागू होना एक जरूरी कदम है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस दिशा में सख्त कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। जनता को भी इस मुहिम में सहयोग करना चाहिए और प्रदूषण कम करने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके।