Afzal Ansari: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के एक बयान के चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला गोरा बाजार चौकी के इंचार्ज राजकुमार शुक्ला की शिकायत पर दर्ज हुआ है। अफजाल अंसारी ने हाल ही में गांजा को वैध करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद उनके खिलाफ धारा 353 (3) बीएनएस 2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
अफजाल अंसारी का विवादास्पद बयान
सांसद अफजाल अंसारी ने अपने बयान में कहा था कि "गांजे को वैधता दी जानी चाहिए। लाखों लोग खुले आम गांजा पीते हैं। धार्मिक आयोजनों में इसे भगवान का प्रसाद माना जाता है।" उनके इस बयान का साधु-संतों के बीच तीव्र विरोध हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कुंभ के दौरान गांजे को भेजा जाए, तो वह आसानी से खप जाएगा। उनका तर्क था कि जब भगवान शंकर के प्रसाद भांग पर लाइसेंस मिलता है, तो गांजे पर क्यों नहीं?
साधु-संतों की प्रतिक्रिया
अफजाल अंसारी के बयान ने साधु-संतों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, "सांसद का यह बयान अमर्यादित है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन के बारे में ऐसी टिप्पणी करना अनुचित है।" उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने भी उनके बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा, "उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।"
निष्कर्ष
इस मामले ने न केवल राजनीतिक, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी चर्चा पैदा कर दी है। अफजाल अंसारी के बयान को लेकर जो नाराजगी दिखाई जा रही है, वह यह दर्शाती है कि धार्मिक आस्थाएँ और समाज के नैतिक मूल्य कितने गहरे जुड़े हुए हैं। सांसद का यह बयान आगामी दिनों में और भी चर्चित हो सकता है, क्योंकि इसने समाज के विभिन्न तबकों के बीच एक नया विवाद उत्पन्न किया है। क्या यह मामला अदालत तक जाएगा, या राजनीतिक स्तर पर ही इसका समाधान निकाला जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।