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Prajwal Revanna Case:विदेश मंत्रालय का रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस, पूछा- डिप्लोमैटिक पासपोर्ट क्यों रद्द न करें?

Prajwal Revanna Case: विदेश मंत्रालय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है. यदि पासपोर्ट रद्द हो जाता है तो उसका विदेश में रहना अवैध होगा. इससे जिस देश में वह रह रहा है

Prajwal Revanna Case: भारतीय विदेश मंत्रायल ने जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा है कि उनका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट क्यों रद्द नहीं होना चाहिए। प्रज्वल के खिलाफ कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इसके बाद उन्हें निलंबित किया जा चुका है। कर्नाटक सरकार विदेश मंत्रालय से प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने के लिए कहा है।

कर्नाटक सरकार के अनुरोध के आधार पर विदेश मंत्रायल प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि प्रज्वल जर्मनी में छिपे हुए हैं। कर्नाटक पुलिस यौन शोषण से जुड़े कई मामलों में उनकी तलाश कर रही है। विदेश मंत्रायल ने प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह कारण बताओ नोटिस पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार कारण बताओ नोटिस मेल के जरिए भेजा गया है। 

क्या होता है शो कॉज नोटिस

शो कॉज नोटिस एक सरकारी दस्तावेज होता है। इसे कारण बताओ नोटिस भी कहते हैं। इसमें बताया जाता है कि किस वजह से किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस नोटिस में यह भी स्पष्ट तौर पर लिखा होता है कि कार्रवाई होने पर उसे क्या नुकसान हो सकता है। प्रज्वल के मामले में उन्हें बताया गया है कि उनका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द होने पर भारत के बाहर कहीं भी उनका रहना अवैध होगा और वह जहां भी होंगे वहां की सरकार या पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने की स्वतंत्र होगी।

प्रज्वल पर लगे हैं गंभीर आरोप

प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगे हैं। वह हासन से निवर्तमान सांसद हैं और मौजूदा लोकसभा चुनाव में जेडीए उम्मीदवार भी हैं। उनकी लोकसभा सीट में वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी। इसके अगले दिन ही वह देश छोड़कर चले गए। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। नियमों के अनुसार अगर प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द होता है तो विदेश में उनका रहना गैर कानूनी होगा और वह जहां भी होंगे, वहां उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी और उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा।

पीएम मोदी को खत लिख चुके हैं कर्नाटक सीएम

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 1 मई को पत्र लिखकर पीएम मोदी से प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द कराने की अपील की थी। उन्होंने बुधवार को दूसरी बार ऐसा ही खत लिखा। प्रज्वल मामले की जांच कर रही विशेष टीम ने एक कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट मिलने के बाद विदेश मंत्रालय से उनका पासपोर्ट रद्द करने की अपील की थी। विशेष जांच टीम के निवेदन पर इंटरपोल पहले ही प्रज्वल के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुकी है।

प्रज्वल के पास वीजा नहीं

विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि प्रज्वल डिप्लोमैटिक पासपोर्ट के जरिए जर्मनी गए थे। इसके लिए कोई वीजा नहीं जारी किया गया था, लेकिन डिप्लोमैटिक पासपोर्ट धारकों को जर्मनी जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, प्रज्वल के लिए किसी भी देश का वीजा नहीं जारी किया गया था। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें जमानत भी मिल गई है।

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