PNB Scam: भगोड़े नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के लंदन स्थित आलीशान बंगले को बेचने की अनुमति दे दी. नीरव मोदी का यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मैरीलबोन में स्थित है. इस बंगले में नीरव मोदी अपने परिवार के साथ रहता है. नीरव मोदी और परिवार रहता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस बंगले को 5.25 मिलियन ब्रिटिश पॉन्ड (करीब 55 करोड़ रुपये) से कम पर नहीं बेचा जा सकता है. जस्टिस मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने ये फैसला सुनाया. बता दें कि लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के जिस आलीशान बंगले को बेचने का आदेश दिया है, उस बंगले को उसने 2017 में एक ट्रस्ट को दे दिया था.
हरीश साल्वे ने क्या कहा?
बता दें कि इस मामले में ईडी की तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए थे जबकि नीरव मोदी ऑनलाइन जुड़े थे क्योंकि नीरव मोदी इस समय ब्रिटेन की थेमसाइड जेल में बंद हैं. इस मामले में सिंगापुर की एक कंपनी ट्राइडेंट ट्रस्ट भी दावेदार है. इस कंपनी ने भी 103 मैराथन हाउस को बेचने की मांग थी. दूसरी तरफ ईडी का ये तर्क है कि इस बंगले को बेचने के बाद जो रकम मिलेगी, उससे पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज को अदा किया जाए क्योंकि ट्रस्ट की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से हुई आय से खरीदी गई है.
PNB घोटाले का मास्टरमाइंड
नीरव मोदी PNB घोटाले का मास्टरमाइंड और मनी लांड्रिंग केस में मुख्य आरोपी है. ED और CBI उनपर कई केस कर चुकी है और उसे दिल्ली लाने के लिए प्रयासरत है. 2018 में उसने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14 हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था. बैंक को बिना पैसा लौटाए वह ब्रिटेन भाग गया था. इसके बाद पीएनबी ने नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया था.
भारत ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की है. नीरव मोदी को 2019 में गिरफ्ताJ किया गया था. वहीं, 2021 में ब्रिटेन की तत्कालीन गृह मंत्री प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के आदेश दे दिए थे. 2022 में नीरव मोदी सुप्रीम कोर्ट से भी केस हार गया था. मामला फिलहाल लंदन हाईकोर्ट में है.